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गलत जख्म प्रतिवेदन देने पर डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता को शो काॅज देने का आदेश

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घटना घटने से पहले ही डॉक्टर ने जख्म प्रतिवेदन बना दिया, गलत जख्म प्रतिवेदन देने पर डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता को शो काॅज देने का आदेश

FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 368/ 2019 की सुनवाई करते हुए इस मुकदमा में गलत जख्म प्रतिवेदन देने पर साहेबपुर कमाल पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर डॉ राकेश कुमार एवं गलत जख्म प्रतिवेदन के आधार पर चार्जशीट दाखिल करने पर अनुसंधानकर्ता उमेश यादव को न्यायालय में उपस्थित होकर शो काॅज देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस मामले के आरोपित साहेबपुर कमाल थाना के आहोक घाट निवासी लीडर यादव ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई के लिए न्यायालय ने जख्म प्रतिवेदन की मांग की और जब न्यायालय में जख्म प्रतिवेदन समर्पित किया गया तो पाया गया कि घटना 10 दिसंबर 2019 को 6:30 बजे शाम की है जबकि डॉक्टर द्वारा जख्म प्रतिवेदन में घायलों की जांच का समय 10 दिसंबर 2019 को 6:20 शाम में लिखा है यानि घटना से पहले ही डॉक्टर द्वारा कैसे घायलों की जांच की और इसी आधार पर अनुसंधानकर्ता ने भी आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता के इस घोर लापरवाही पर न्यायालय सख्त रुख अपनाते हुए दोनों को शो कॉज दाखिल करने का आदेश दिया साथ ही वरीय पदाधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया।

राजेश सिंह, विधि संवाददाता

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